उत्तराखंड: 8 जून से शुरू होगा SIR अभियान, 79 लाख गणना प्रपत्र जिलों को भेजे गए

 

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के करीब 79 लाख मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों की छपाई करवा ली है। 79 लाख 76 हजार से अधिक फॉर्म सभी जिलों को भेज दिए गए हैं।

अब 8 जून से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर इन गणना प्रपत्रों का वितरण करेंगे।\

प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उन्हें भरवाकर वापस भी एकत्र करेंगे। इसके बाद 7 जुलाई को मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा।

मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट रोल) 14 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। इस पर दावे और आपत्तियां 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी।

इसके बाद 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच ऐसे गणना प्रपत्रों की जांच की जाएगी, जिनकी जानकारी से निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे। इस दौरान संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

अंततः 15 सितंबर को राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के तहत 79,76,000 मतदाताओं को एसआईआर में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सभी जिलों को गणना प्रपत्र पहले ही मुद्रित कराकर भेजे जा चुके हैं।

गणना प्रपत्र में मतदाता का मौजूदा EPIC नंबर, नाम, पता, मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी और एक QR कोड शामिल रहेगा।

इसके अलावा फॉर्म में पिछली एसआईआर की मतदाता सूची से संबंधित एक अलग कॉलम भी होगा, जिसमें मतदाता को 2003 की मतदाता सूची के अनुसार अपना नाम, EPIC नंबर, परिजन का नाम तथा संबंधित जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी।

इसके दूसरे कॉलम में उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी भरनी होगी, जिसके आधार पर मतदाता अपना एसआईआर कराना चाहता है। इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, EPIC नंबर, जिला और राज्य जैसी जानकारियां शामिल होंगी।

तीसरे कॉलम में मतदाता से जुड़ा विवरण दर्ज किया जाएगा, जिसमें जन्मतिथि, आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता का नाम और उनका EPIC नंबर, माता का नाम और उनका EPIC नंबर, तथा पति या पत्नी का नाम और उनका EPIC नंबर शामिल रहेगा।

इसके साथ ही मतदाता को अपनी हाल की फोटो लगाकर हस्ताक्षर करने होंगे और यह फॉर्म बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा करना होगा। यह गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालकर भरा जा सकता है और बाद में जमा किया जा सकता है।

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