यूके न्यूज़ : UCC पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, कही ये बात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाने के उत्तराखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है ।

यूके न्यूज़ : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक लाने के उत्तराखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि प्रस्तावित कानून ने देश की विविधता पर नुकसान पहुंचाने के अलावा मुस्लिम समुदाय की पहचान को भी निशाना बनाया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया, जो सभी धर्मों में विवाह, तलाक और विरासत सहित अन्य चीजों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास करता है। इसमें बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने और सभी समुदायों के नागरिकों के लिए एक समान विवाह आयु लाने का प्रस्ताव है।

धामी सरकार के कदम पर टिप्पणी करते हुए एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, “हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ये UCC देश की विविधता के ख़िलाफ़ है. यह विभिन्न धर्मों, संस्कृति और विभिन्न भाषाओं का देश है और हमने उस विविधता को स्वीकार किया है। यदि आप ऐसे समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करते हैं, तो आप उस विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।”

इलियास ने यह भी कहा, ”दूसरी बात, आप हर किसी पर बहुसंख्यक दृष्टिकोण थोप रहे हैं। आपने एक विशेष हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए और इसे सभी पर थोपते हुए यूसीसी का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने पूछा कि अगर आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी गई है, तो यही पैमाना मुसलमानों पर भी लागू क्यों नहीं किया जा सकता?

एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने कहा कि यूसीसी विधेयक के प्रावधान मुस्लिम धार्मिक कानूनों या व्यक्तिगत कानूनों से टकराएंगे, जो पवित्र कुरान से लिए गए हैं। उन्होंने कहा , “एक वैकल्पिक समान नागरिक संहिता पहले से ही मौजूद है। विशेष विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम हैं। कोई भी जोड़ा जो धार्मिक कानूनों द्वारा शासित नहीं होना चाहता, वह जोड़ा विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है। उस जोड़े विशेष पर धार्मिक पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। वे धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित होंगे। जब वैकल्पिक यूसीसी उपलब्ध है, तो सरकार से नए यूसीसी की आवश्यकता क्यों है?”

इलियास ने आरोप लगाया कि यूसीसी लाने के पीछे सरकार का मकसद मुसलमानों की पहचान को प्रभावित करना था। “मुसलमान की पहचान धर्म से संचालित होती है। धार्मिक पहचान धार्मिक कानूनों द्वारा परिभाषित की जाती है। अगर आप उनके धार्मिक कानून ख़त्म कर देंगे तो उनकी धार्मिक पहचान ख़त्म हो जाएगी।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यह संदेश देने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी विधेयक पेश किया कि उन्होंने अपना यूसीसी वादा पूरा कर दिया है।

इलियास ने कहा कि एआईएमपीएलबी की कानूनी समिति उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है और बोर्ड इस पैनल की सलाह के अनुसार कानूनी उपाय तलाशने के विकल्प तलाशेगा।

कुछ अन्य मुस्लिम निकायों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की। जमीयत उलमा-ए-हिंद के सचिव नियाज़ अहमद फारूकी ने कहा, “अब यूसीसी दस्तावेज़ सार्वजनिक कर दिया गया है। हम यूसीसी विधेयक दस्तावेज़ का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका विरोध करने के लिए ठोस तथ्यों की आवश्यकता है।”

जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा कि भारत जैसे देश में यूसीसी संभव नहीं होगा, जहां आस्थाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और जातीय समूहों की इतनी विविधता है। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है।

सलीम इंजीनियर ने कहा, ”उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है लेकिन वहां यूसीसी लाया गया है. इसका मतलब है, अल्पसंख्यकों में डर की भावना पैदा की गई है। वे इसे प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड में कर रहे हैं।’

इस मुद्दे पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की अगली कार्रवाई पर उन्होंने कहा, “गैर-मुसलमानों की बड़ी आबादी भी ऐसी राजनीति और ध्रुवीकरण की रणनीति को पसंद नहीं करती है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, जो सामाजिक सद्भाव, शांति, सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक माहौल को कमजोर कर सकता है, या धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, तो निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे।’

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