Delhi: सुप्रीम कोर्ट के आदेश; AAP को झटका, पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश, क्या हैं आगे के कदम?

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालयों को खाली करने का आदेश जारी किया है।अवैध भूमि के मामले में यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण मोड़ हो सकता है।

आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आपको 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया है। यहां आपकी विशेष कार्यालय स्थिति पर कुछ सुधार किए जा सकते हैं:

मिली तीन महीने की मोहलत

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने आपसे तीन महीने की मोहलत दी है, ताकि आप चुनावों के बाद कार्यालय खाली कर सकें।

अवैध भूमि पर बना है आपका कार्यालय

कोर्ट ने आपके कार्यालय को विवादित भूमि पर बनाया जाने के बारे में कहा है। इसके लिए, आपसे अवैध भूमि पर बने कार्यालय की जाँच करने और जल्दी से अलग स्थान पर नया कार्यालय स्थापित करने का सुझाव है।

प्रियंका कक्कड़ का बयान

पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है और उम्मीद जताई है कि भूमि आवंटन के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भी यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि आप नई जगह के लिए आवेदन करेंगे और अवैध भूमि पर निर्मित कार्यालय को त्वरित छोड़ेंगे।

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