NEET प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला — बेकसूर छात्रों को तुरंत रिहा करे पुलिस!

नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देशभर में हुए भारी विरोध-प्रदर्शनों और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी में लिए गए उन सभी निर्दोष छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

इसके साथ ही, अदालत ने राज्यों द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। निर्दोष छात्रों की तत्काल रिहाई: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें बिना किसी देरी के छोड़ा जाए।

7 राज्यों को कारण बताओ नोटिस: प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने के निर्देश: मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अदालत ने पुलिस प्रशासन को आंदोलन के दौरान की सभी CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो और डिजिटल रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित (preserve) रखने का सख्त आदेश दिया है।

कार्रवाई पर रोक: प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए नए मुकदमों के आधार पर छात्रों के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

“लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जब तक किसी व्यक्ति का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न हो या गंभीर हिंसा का स्पष्ट साक्ष्य न मिले, तब तक छात्रों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता।”

क्या है पूरा मामला?

देशभर में नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों व छात्र संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के कई राज्यों में हुए इन आंदोलनों के दौरान झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की थीं। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद हिरासत में लिए गए सैकड़ों छात्रों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।

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