नौकरी के बदले जमीन मामले मे लालू परिवार को फौरी राहत, 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को दिल्ली की अदालत से फौरी राहत मिली है I बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है I बड़ी बात ये है कि सीबीआई ने तीनों की जमानत का विरोध नहीं किया I दिल्ली की कोर्ट ने सभी को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है, मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी I कोर्ट में पेशी के लिए राजद सुप्रीमो लालू यादव व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे, साथ में पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी पहुंची थीं I

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे की ग्रुप-डी में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं, साथ ही लालू परिवार को नौकरी देने के बदले जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई I

इस मामले में 27 फरवरी को सभी 16 आरोपितों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था….लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती इस मामले में नामजद आरोपित हैं, इस मामले में सीबीआई ने पिछले दिनों पटना में राबड़ी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी I इसके बाद दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू यादव से भी जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी I

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया है I पटना, दिल्ली, मुंबई, रांची समेत कई राज्यों में ईडी ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी, काबिलेगौर है कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है, सीबीआई ने इस मामले में पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की थी I

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