दिशा सालियन मौत केस में CBI जांच के आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिता की दलील मानी

 

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में करीब चार साल बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को इस मामले में औपचारिक रूप से FIR दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े पुराने मामले की दोबारा जांच का रास्ता साफ हो गया है।

पिता की याचिका पर हुई सुनवाई

यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों और पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की पीठ ने सुनवाई के दौरान CBI को निर्देश दिया कि वह सबसे पहले सतीश सालियान का आधिकारिक बयान दर्ज करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता जांच के बाद सामने आने वाली अंतिम रिपोर्ट या निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें उसे अदालत के समक्ष चुनौती देने का अधिकार रहेगा।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने इसे दुर्घटना मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी और शुरुआती जांच की थी।

बाद में पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना गया था। हालांकि, दिशा के पिता ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी की मौत सामान्य घटना या आत्महत्या नहीं थी और आरोप लगाया कि उसके साथ अपराध करने के बाद उसकी हत्या की गई।

अब बॉम्बे हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद इस मामले में नए सिरे से जांच होगी। एजेंसी FIR दर्ज करने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करेगी।

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