दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है।
इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत अर्जी पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान, उनके वकील ने कहा था कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश के बयानों में विरोधाभास हैं। अरोड़ा और अन्य गवाहों ने सिंह को रिश्वत देने के बारे में बताया।
ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी 2021-2022 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। सिंह ने दावे को खारिज कर दिया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
Hai re aam admi party kya thi aur kya ho gaye aur na jane kya kya hona baki hai