राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना, 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश

लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर जुर्माना ठोंका है। राहुल गांधी पर कोर्ट ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर सुनाया है। अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2005 को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो उनपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर नृपेंद्र पांडे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए। जहां अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने राहुल गांधी के वकील को स्पष्ट आदेश दिया कि वे 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश हों। अदालत ने कहा कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

राहुल गांधी के वकील का क्या तर्क?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दायर की। वकील का कहना था कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उनकी 5 मार्च को एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति के साथ मुलाकात पूर्व निर्धारित है। साथ ही वो आधिकारिक कार्यों में भी व्यस्त थे। जिसके कारण वो अदालत में पेश नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि वो अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

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