उत्तराखंड में SIR को लेकर तैयारियां पूरी, आज से शुरू होगा विशेष अभियान

 

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। साथ ही मतदाता बीएलओ से संपर्क करने के लिए ‘बुक ए कॉल’ सुविधा का भी उपयोग कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से बूथ लेवल एजेंट्स को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 11,733 बीएलओ को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता तक गणना फॉर्म पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी 7 जुलाई तक चलने वाले एक माह के इस कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा एकत्र किए गए सभी गणना फॉर्मों को बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा राज्य में 8 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। इसके साथ ही अभियान को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार, जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं होगा या जिनका डेटा 2003 की मतदाता सूची के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाएगा, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें स्वयं के साथ-साथ माता-पिता के दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं।

नोटिस जारी होने के बाद मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए अलग-अलग समय अवधि के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान साबित करने वाला एक वैध दस्तावेज देना होगा।

वहीं, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने साथ-साथ अपने माता या पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए स्वयं के साथ-साथ माता-पिता दोनों के जन्म संबंधी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो ऐसे मामलों में उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी जमा करनी होगी।

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