राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसे नए साल का तोहफा कहा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब उनके मूल वेतन का 46 फीसदी डीए मिलेगा। इस फैसले से राज्य सरकार के करीब दो लाख कर्मचारियों और सवा लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
संशोधित डीए इसी आखिरी 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक की बढ़ी हुई सैलरी का एरियर नकद मिलेगा,जबकि इस साल 1 जनवरी से बढ़ा हुआ डीए भी सैलरी के साथ दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश शनिवार को अपर सचिव गंगा प्रसाद ने जारी कर दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
यह आदेश राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वेतनमान प्राप्तकर्ताओं पर लागू होगा। हालाँकि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रम निगमों के सिविल/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगा, जिनके संबंध में संबंधित को अलग विभाग.से आदेश जारी करने होंगे।
डीए में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के वेतन में 800 से 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। डीए में बढ़ोतरी के आदेश का राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था और कर्मचारी संगठन इसके लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे।