यूपी न्यूज़ : ‘उर्स’ के खिलाफ आगरा में दायर याचिका, 4 मार्च को होगी सुनवाई

दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताज महल में ‘उर्स’ के खिलाफ आगरा की अदालत में याचिका दायर की है।

यूपी न्यूज़ : दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताज महल में ‘उर्स’ के खिलाफ आगरा की अदालत में याचिका दायर की है। समूह ने भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारक पर उर्स के आयोजन के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

निषेधात्मक निषेधाज्ञा एक ऐसा आदेश है जिसके लिए किसी पक्ष को कोई विशिष्ट कार्य करने से बचना होता है। उर्स का अर्थ है सूफी संत की दरगाह (तीर्थ या कब्र) पर आयोजित होने वाला उनकी पुण्य तिथि का कार्यक्रम।

संस्था ने स्मारक के अंदर उर्स के लिए निःशुल्क प्रवेश को भी चुनौती दी है। आगरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले पर 4 मार्च को सुनवाई होगी। इस साल, स्मारक पर उर्स 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच होगा।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका संस्था के जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने दायर की है। उनके वकील ने कहा , ”उन्होंने उर्स मनाने वाली समिति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। याचिकाकर्ता ने ताज महल में उर्स के लिए मुफ्त प्रवेश पर भी आपत्ति जताई है।”

एबीएचएम के प्रवक्ता संजय जाट ने दावा किया कि न तो मुगलों और न ही अंग्रेजों ने ताज महल परिसर के अंदर उर्स की इजाजत दी। याचिका आगरा शहर के इतिहासकार राज किशोर राजे द्वारा दायर एक आरटीआई के आधार पर दायर की गई है। आरटीआई में, उन्होंने एएसआई से पूछा कि ताज महल परिसर में ‘उर्स’ समारोह और ‘नमाज़’ की अनुमति किसने दी। एएसआई ने जवाब दिया उन्होंने कहा, ”न तो मुगलों, न ही ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार ने ताज महल में ‘उर्स’ मनाने की अनुमति दी है।”

उन्होंने कहा, “इसलिए, उस आधार पर हमने सैय्यद इब्राहिम जैदी की अध्यक्षता वाली शाहजहां ‘उर्स’ उत्सव समिति के आयोजकों को ताज महल में ‘उर्स’ मनाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।”

ताज महल का निर्माण 1653 में बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। यह वाराणसी की एक अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने के अंदर हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद आया है।

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