Uttarakhand Uniform Civil Code: संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदलेंगे।
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से किसी की चल रही आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगी। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। जिस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी।
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान था। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदले थे। सभी के लिए एक समान कानून था। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देश भर में 2.31 लाख लोगों की राय ली थी। जिसमें धर्म, समुदाय, हितधारकों का मत लिया गया था। विधि आयोग से भी राय ली जा रही थी।