प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तराखंड में कथित ST/ST छात्रवृत्ति (Scholarship) घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच के तहत एक शैक्षिक ट्रस्ट की लगभग 2 करोड़ रुपये की इमारत और जमीन जब्त कर ली है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट (Deen Dayal Sharma Educational Trust) के खिलाफ की गई है, जो रूड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (Institute of Professional Studies) चलाता है। ED ने आरोप लगाया कि संस्थान ने धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया कि संस्थान ने 2013-14 और 2016 -17 के बीच की अवधि के लिए समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के नाम पर “धोखाधड़ी से” छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की। इसमें कहा गया है कि संस्थान ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए “झूठे दावे” किए और छात्रों के व्यक्तिगत खर्चों और कॉलेज ट्यूशन फीस के रूप में राशि कॉलेज के खाते में जमा की गई।
ईडी ने आरोप लगाया, “उक्त राशि को दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा ने निकाल लिया और इससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।” एजेंसी ने कहा कि इन फंडों को या तो शैक्षिक ट्रस्ट के बैंक खातों या कॉलेज के अन्य खातों में “डायवर्ट” कर दिया गया और नकद में निकालने के बाद ट्रस्टियों के खर्चों के लिए उपयोग किया गया।
राज्य की राजधानी देहरादून और हरिद्वार में ट्रस्ट की 1.97 करोड़ रुपये की जमीन और एक इमारत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ईडी का मामला हरिद्वार पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है।