नितिन गडकरी द्वारा दिए गए बयान में, चुनावी बॉन्डों के विवाद पर चर्चा हो रही है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या धन के बिना राजनीतिक पार्टियाँ चल सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट की असंवैधानिकता वाला फैसला क्या मानवाता है।
चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चलाने के लिए धन का होना जरूरी है, और 2017 में केंद्र ने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले पर कोई और निर्देश देता है तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की।
गडकरी ने चुनावी बॉन्ड के बारे में एक सवाल पर कहा, “जब अरुण जेटली (केंद्रीय वित्त) मंत्री थे, मैं चुनावी बॉन्ड के संबंध का हिस्सा था। कोई भी पार्टी संसाधनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। कुछ देशों में, सरकारें राजनीतिक दलों को धन देती हैं। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, हमने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की इस प्रणाली को चुना।”
चुनावी बॉन्ड शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या था?
गडकरी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड शुरू करने के मुख्य उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दलों को सीधे धन मिले, लेकिन दाताओं के नाम का खुलासा नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सत्ता में पार्टी बदलती है तो समस्याएं पैदा होती हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि जिस तरह एक मीडिया हाउस को किसी कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए प्रायोजक की जरूरत होती है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी अपना कामकाज चलाने के लिए धन की आवश्यकता है।
गडकरी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दलों को सीधे धन मिले, लेकिन (दाताओं के) नाम का खुलासा नहीं किया जाता है क्योंकि अगर सत्ता में पार्टी बदलती है तो समस्याएं पैदा होती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि जिस तरह एक मीडिया हाउस को किसी कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए प्रायोजक की जरूरत होती है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी अपना कामकाज चलाने के लिए धन की जरूरत होती है।
‘आपको जमीनी हकीकत देखने की जरूरत’
गडकरी ने आगे कहा कि ‘आपको जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है। पार्टियों को चुनाव कैसे लड़ना चाहिए? हम पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की इस प्रणाली को लाए। इसलिए, जब हम चुनावी बांड लाए तो हमारा इरादा अच्छा था। अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई कमी मिलती है और वह हमसे इसे सुधारने के लिए कहता, तो सभी दल एक साथ बैठेंगे और सर्वसम्मति से इस पर विचार-विमर्श करेंगे।
लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड योजना रद्द
मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे देश और मूल्य-आधारित लोकतंत्र के हित में, सभी को एक पारदर्शी तरीका खोजने की जरूरत है। क्योंकि धन के बिना, पार्टियां कोई भी गतिविधि नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में अप्रैल-मई के लोकसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह योजना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। तब से, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड से संबंधित डेटा के विभिन्न सेट जारी किए हैं, जिसमें योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के बारे में विवरण शामिल है।