छत्तीसगढ़: सीएम विष्णु देव साय ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में दी छूट, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले निवासियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में एक बार पांच साल की छूट की घोषणा की। रायपुर में कैबिनेट बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक मामलों की जांच के लिए एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दी, जैसा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने पुष्टि की कि दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व वाली उप-समिति पुलिस को रिपोर्ट किए गए राजनीतिक मामलों की जांच की निगरानी करेगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को गृह (पुलिस) विभाग में पदों को छोड़कर, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते समय 31 दिसंबर, 2028 तक पांच साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट से लाभ होगा। अरुण साव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी आवेदकों के लिए निर्धारित कुल अधिकतम आयु सीमा, 45 वर्ष, अप्रभावित रहेगी।

उन्होंने कहा कि 2018 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2,259 कांस्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन दिया था. इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को 5,967 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जा रही है और आवेदन अभी भी स्वीकार किए जा रहे हैं।

अरुण साव ने बताया कि महिला उम्मीदवारों के लिए मौजूदा पांच साल की आयु में छूट को मान्यता देते हुए, कैबिनेट ने कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले पुरुष आवेदकों को भी वही लाभ देने का विकल्प चुना।

कैबिनेट ने एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए राज्य की न्यायपालिका से राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेने के लिए एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दे दी। यह समिति राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस मामलों की वापसी का मूल्यांकन और निर्धारण करेगी। सरकारी भर्तियों के लिए ऊपरी आयु में छूट और एक उप-समिति की स्थापना से संबंधित निर्णय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने और राज्य के भीतर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के समर्पण को रेखांकित करते हैं।

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