उत्तराखंड न्यूज़ : उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक लाएगी।
यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कानून लाने को अपनी मंजूरी दे दी।
विशेष परिस्थितियों जैसे बच्चे की बीमारी या उसकी पढ़ाई में मदद के लिए महिला कर्मचारियों या एकल माता-पिता को पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो साल या कुल 730 दिनों के लिए चाइल्ड केयर अवकाश देने का प्रावधान पहले से ही था। उन्होंने कहा, उम्र 18 साल है।
ऐसे कर्मचारियों को पहले 365 दिनों के लिए अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत और अगले वर्ष के लिए 80 प्रतिशत मिलता था। उन्होंने कहा, अब इसमें संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारियों को पूरी अवधि के दौरान छुट्टी पर जाने से पहले के बराबर छुट्टी वेतन मिल सके।
एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों या एकल माता-पिता को छुट्टी पर जाने से पहले उनकी पात्रता के अनुसार चाइल्डकैअर अवकाश की पूरी अवधि के लिए पूरा वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।