सेना की अदालत ने कश्मीर में फर्जी मुठभेड़ मामले में अधिकारी को उम्रकैद की सजा सुनाई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में फर्जी मुठभेड़ में शामिल एक अधिकारी को सेना की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुछ दिनों पहले कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पूरी होने के बाद फर्जी मुठभेड़ के आरोपी कैप्टन भूपिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

जुलाई 2020 में शोपियां जिले के अम्शीपोरा में तीन मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। सेना के अधिकारियों ने दावा किया था कि वे पाकिस्तानी आतंकवादी थे और उनके मारे जाने से जिले में आतंकी खतरा समाप्त हो गया।

लेकिन कुछ दिनों बाद, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए तीनों युवक राजौरी जिले के चचेरे भाई थे जो मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। परिजनों के विरोध के बाद सेना ने जांच के आदेश दिए।

सेना द्वारा स्थापित एक जांच अदालत ने पाया था कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम या AFSPA के तहत निहित शक्तियों का उल्लंघन किया था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नियमों के उल्लंघन में काम किया था। सेना ने “मुठभेड़” स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद होने का भी दावा किया था और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस पहले ही इस हत्या पर चार्जशीट दायर कर चुकी है, जिसमें सेना के कप्तान और दो नागरिकों को नामजद किया गया है। उन पर साजिश रचने, राजौरी के तीन चचेरे भाइयों का अपहरण करने और उनकी हत्या करने और उन्हें कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में पेश करने का आरोप लगाया गया है।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा था, “ऑपरेशन अम्शीपोरा में सेना के अधिकारियों द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। जांच से कुछ प्रथम दृष्टया सबूत सामने आए हैं जो दर्शाता है कि ऑपरेशन के दौरान AFSPA 1990 के तहत निहित शक्तियों का उल्लंघन किया गया था और इसका उल्लंघन किया गया था।” .

 

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