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वीपीडीओ भर्ती धांधली के आरोपी सरकारी शिक्षक की जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी को गत सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। वह पौड़ी जिले के धूमाकोट क्षेत्र के स्कूल में तैनात था।
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ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा में विजिलेंस ने साल 2020 में केस दर्ज किया था। विजलेंस बीते अगस्त तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके बाद जांच एसटीएफ के पास पहुंची। एसटीएफ ने मामले में सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय छुलसिया तहसील धुमाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल में तैनात शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा निवासी वसंत विहार, वार्ड एक, काशीपुर जिला ऊधमसिंह नगर को बीते सितंबर में गिरफ्तार किया था।
शिक्षक पर आरोप है कि परीक्षा में सेटिंग से बैठे अभ्यर्थियों को एकत्र करके एजेंट के पास ले गया था। आरोपी की ओर से जमानत याचिक विजिलेंस कोर्ट में लगाई गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने परीक्षा घपले में आरोपी की मिलीभगत के तर्क दिए। विजलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।