Uttarakhand: राजकीय एकल पुरुष कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर मिलेगा 180 दिन का अवकाश

उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले: वित्त विभाग का दावा है कि देश के किसी अन्य राज्य में संभवतः राजकीय, आउटसोर्स, संविदा कर्मचारियों के लिए अवकाश की ऐसी सुविधा नहीं है।

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार अपने राजकीय सेवा के एकल पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु का शिशु गोद लेने पर पहली बार 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देगी।दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग के विभिन्न अवकाशों से संबंधित पांच प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी।

  1. बाल दत्तक ग्रहण अवकाश: एक साल से कम उम्र का शिशु गोद लेने पर प्रदेश सरकार में संविदा और आउटसोर्स पर तैनात महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा। उनके लिए यह अवकाश 120 दिन का होगा।
  2. सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा: बाल दत्तक ग्रहण अवकाश सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगा। उनके लिए यह अवकाश 180 दिन का होगा। यह अवकाश एकल महिलाओं को पहले से मिल रहा है। पुरुष एकल कर्मचारियों को यह अवकाश केवल लड़का गोद लेने पर ही मिलेगा।
  3. छह माह का मातृत्व अवकाश: प्रदेश की दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी सरकार छह माह का मातृत्व अवकाश देगी। आउटसोर्स और संविदा महिला कर्मचारियों को यह अवकाश पहले से मिल रहा था। पीआरडी की महिला कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा।
  4. पितृत्व अवकाश: विभिन्न विभागों में तैनात संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की तरह 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
  5. बाल्य देखभाल अवकाश: संविदा-आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को 15 दिन का बाल देखभाल अवकाश मिलेगा। एकल पुरुष को भी बाल देखभाल अवकाश मिलेगा।

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