यूपी न्यूज़: तहखाने में पूजा की अनुमति पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने HC पहुंचा ज्ञानवापी प्रबंधन समिति, तत्काल सुनवाई का किया अनुरोध

यूपी न्यूज़ :ज्ञानवापी प्रबंधन समिति ने मस्जिद के तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कानूनी कार्रवाई की है। यह कदम वाराणसी जिला अदालत के उस फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें एक पुजारी को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील एसएफए नकवी ने पुष्टि की कि मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उच्च न्यायालय में त्वरित अपील तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

नकवी के अनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील में यह तर्क दिया गया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 द्वारा वर्जित है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमा दायर करने का प्राथमिक उद्देश्य कार्यरत ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद पैदा करने का प्रयास था, जहां नियमित नमाज अदा की जाती है। मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल की गई है।

वाराणसी अदालत के बुधवार के फैसले में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पुजारी को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने पूजा करने की अनुमति दी गई। वाराणसी जिला अदालत में याचिकाकर्ता शैलेन्द्र कुमार पाठक ने तहखाने में पूजा करने के अधिकार का दावा करते हुए कहा कि उनके दादा सोमनाथ व्यास ने दिसंबर 1993 तक वहां पूजा की थी, जब प्रशासन ने इसे रोक दिया था।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान पूजा बंद हो गई थी। वाराणसी अदालत के आदेश के जवाब में, बुधवार की रात को तहखाने में मूर्तियों के सामने पूजा की गई, जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने पुष्टि की। उन्होंने कहा, ”व्यास जी का तहखाना 31 साल बाद पूजा-अर्चना के लिए खोला गया।”

जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अदालत के आदेश का अनुपालन किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तहखाने की सफाई के बाद, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को ‘आरती’ (धार्मिक अनुष्ठान) की पेशकश की गई थी। नागेंद्र पांडे ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दैनिक कार्यक्रम से तुलना करते हुए तहखाने में नियमित पूजा की योजना की रूपरेखा तैयार की। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों की एक टीम को उनके कर्तव्य कार्यक्रम का पालन करते हुए पूजा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

पांडे ने स्पष्ट किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे के निर्माण के दौरान, व्यास परिवार ने एक समझौते के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा करने का अधिकार सौंप दिया था। नतीजतन, पूजा करने का अधिकार ट्रस्ट के पास रहता है।

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