ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिखाया है कि उनकी सरकार हिंसक विरोध प्रदर्शन को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए तैयार है। उन्होंने पुलिस को विरोध प्रदर्शनों में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का आदान-प्रदान किया है और नए पुलिसिंग प्रोटोकॉल को लागू करने की सहमति दी है। इससे सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भीड़ के हिंसक विरोध प्रदर्शन के संबंध में सख्त स्थिति अपनाई है। प्रधानमंत्री सुनक ने देश के पुलिस प्रमुखों से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ पूरी शक्ति से कार्रवाई करने की आदेश दी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है कि किसी भी स्थिति में विरोध प्रदर्शन को ‘भीड़ तंत्र’ में बदलने की अनुमति नहीं दी जाए।
पीएम सुनक का यह बयान ब्रिटिश सांसदों की सुरक्षा चिंताओं और इस्राइल-हमास युद्ध के विरोध में ब्रिटेन की सड़कों पर हिंसक घटनाओं के मद्देनजर आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने बुधवार को अपने कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान एक नए ‘पुलिसिंग प्रोटोकॉल’ पर सहमति बनाई गई है।
बैठक में पीएम सुनक ने कहा कि इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि भीड़ तंत्र लोकतांत्रिक शासन की जगह ले रहा है और हमें इसे तत्काल रोकना होगा। उन्होंने जताया कि तेजी से बढ़ते हिंसक और डराने-धमकाने वाले व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसका मकसद खुली बहस को खत्म करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना काम करने से रोकना है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।
पीएम ने कहा कि हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे लोकतंत्र की रक्षा के लिए और नये पुलिसिंग प्रोटोकॉल को लागू करके सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रोटोकॉल के तहत सांसदों, पार्षदों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के घरों पर विरोध प्रदर्शन को डराने वाला माना जाएगा। सुनक ने कहा, “मैं हमारे लोकतंत्र और देश के मूल्यों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करने जा रहा हूं। जनता को यही उम्मीदें हैं और यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जरूरी है। यह पुलिस में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।”
नए सात-सूत्रीय पुलिसिंग प्रोटोकॉल के तहत पुलिस बल सांसदों या उम्मीदवारों से जुड़े किसी भी कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे ब्रिटेन के आम चुनाव में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को सुरक्षित महसूस हो। इस प्रोटोकॉल के तहत पुलिस विशेषज्ञीय सुरक्षा को आगे बढ़ाएगा और सही समय पर “उचित पुलिस प्रतिक्रिया” प्रदान करेगा। इसमें स्पष्ट है कि ब्रिटेन के आपराधिक न्याय अधिनियम 2001 की धारा 42 के तहत पुलिस को धमकाने और डराने वालों को सांसदों के घरों से दूर करने का अधिकार है।