उत्तराखंड में पर्यटन में आएगा बड़ा बदलाव: सब्सिडी और लाभ के साथ स्थानीय रोजगार में होगी बढ़ोत्तरी

उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने नई “उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना” की घोषणा की है। इस योजना के तहत पाँच करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तराखंड के छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने “उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के निवासियों को मिलेगा, और यह उन परियोजनाओं के लिए है जिनकी लागत पाँच करोड़ रुपये से कम है। इन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपये से डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

सब्सिडी श्रेणियां और अन्य लाभ:

इस योजना के अंतर्गत तीन अलग-अलग श्रेणियों में सब्सिडी दी जाएगी। निवेशकों को स्टाम्प शुल्क और ब्याज में भी छूट मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में पूंजी निवेश पर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

कैबिनेट ने उन निवेशकों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें प्री-रजिस्ट्रेशन की कमी के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के तहत सब्सिडी नहीं मिल पाई थी। ऐसे निवेशकों को प्री-रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनेंगे नगर निगम, ओबीसी आरक्षण को मंजूरी

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। डोईवाला पालिका परिषद को सी श्रेणी से ए श्रेणी में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए “ओबीसी आरक्षण विधेयक 2024” को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी है। इससे निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।

इसके अलावा, नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमा का विस्तार और नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने की मंजूरी भी दी गई है। साथ ही, नगर पालिका नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा।

हर जिले में बनेंगे वृद्ध और आशक्त गृह

प्रदेश में हर जिले में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने देहरादून के रायवाला में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पद सृजित करने की मंजूरी दी है।

प्रदेश के पहले खेल विवि के लिए विधेयक पर मुहर

कैबिनेट ने प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने को मंजूरी दी है। सरकार इसे गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करेगी।

कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय के लिए निशुल्क भूमि

कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि निशुल्क प्रदान की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में जहां भी नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, उनके लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी।

जेल में बंदियों को मौत पर मुआवजा

प्रदेश की जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट ने इस भुगतान नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, कारागार और बंदियों के सुधार के लिए सेवाओं में सुधार करने की अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। ब्रिटिशकाल के समय के दो कानून निरस्त किए जाएंगे।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • पंचकेदार-पंचबदरी को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी।
  • उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास एवं आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल।
  • अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में जुर्माना वसूली के लिए एकमुश्त योजना को मंजूरी।
  • उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली की मंजूरी।
  • उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 को स्वीकृति।
  • उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में कर्मियों के उपार्जित अवकाश को समायोजित करने की मंजूरी।
  • सेलाकुई सगंध पौधा केंद्र में फील्ड सहायक और मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थायी पद सृजित।
  • हरिद्वार जिले की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी का दर्जा दिया जाएगा।
  • उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में छह खाली पदों को अनफ्रिज करने की मंजूरी।
  • उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी।
  • जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन विधेयक लाने की स्वीकृति।
  • ओबीसी (पूर्व दशम एवं दशमोत्तर) तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश लागू होंगे।
  • उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2020-21 व 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी।
  • उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नियमावली 2024 को लागू करने की स्वीकृति।
  • होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए सृजित पदों के वेतनमान व पदनाम संशोधन को मंजूरी।

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