उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक रामदुलार को 2014 के एक मामले में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया। दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से 2022 का चुनाव जीतने वाले रामदुलार इस मामले में जमानत पर बाहर थे। विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा, “अदालत द्वारा विधायक रामदुलार को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया।”
लड़की के वकील विकास शाक्य ने कहा कि विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (साक्ष्यों को गायब करना और गलत जानकारी देना) और POCSO अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। शाक्य ने कहा कि अदालत ने मामले में सजा की घोषणा के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के आठ और बचाव पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 नवंबर 2014 को शाम को जब वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए पास के खेत में गई थी, तब रामदुलार ने लड़की को पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। घर लौटने पर लड़की ने अपने बड़े किसान भाई को आपबीती बताई। शाक्य ने कहा, “पीड़िता ने अपने भाई को यह भी बताया कि रामदुलार ने उसे धमकी देकर पिछले एक साल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।”
घटना के वक्त रामदुलार की पत्नी गांव की प्रधान थीं। त्रिपाठी ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि लड़की का जन्म 1998 में हुआ था, जबकि विधायक ने स्कूल के दस्तावेज पेश कर दावा किया कि उसका जन्म 1994 में हुआ था। विकास ने कहा, “मुकदमे के दौरान जब अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया, तो लड़की शादीशुदा थी।” उन्होंने कहा कि वह अब अपने परिवार के साथ रह रही है। विधानसभा चुनाव में रामदुलार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विजय सिंह को 6723 वोटों से हराया.