जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अकेडमिक अंकों के आधार पर तीन हजार पदों के लिए हो रही फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की मेरिट सूची जारी करने पर बीस जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रुख स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने भंवर कुमार व राजकुमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया था।
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती में राज्य सरकार अकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति देने जा रही थी, जबकि इससे पहले लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाता था। याचिका में कहा गया था कि भर्ती में अलग-अलग राज्यों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
हर राज्य और विश्वविद्यालय का अपना अलग सिलेबस होता है और उसके अनुसार अंकों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के पास ज्यादा अंक थे और उन्हें नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इसलिए भर्ती में अकेडमिक अंकों के बजाय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने कहा था कि भर्ती को अकेडमिक अंकों के आधार पर कराया जाएगा। इसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता की अंडरटेकिंग के बाद आगामी सुनवाई तक मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी।