आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन वो अब भी बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएंगे। कोर्ट की सख्त शर्तों के चलते, केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और न ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा ले सकेंगे।
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन वह अब भी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जिसके कारण वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और सिर्फ जरूरी फाइलों पर ही हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो उपराज्यपाल को भेजी जानी हैं।
क्या हैं कोर्ट की शर्तें?
- केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और न ही दिल्ली सचिवालय।
- किसी भी सरकारी फाइल पर तभी हस्ताक्षर करेंगे जब उसे उपराज्यपाल के पास भेजना जरूरी होगा।
- वह अपने मामले से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे पाएंगे और न ही गवाहों से बात करेंगे।
- केस से संबंधित किसी भी फाइल को नहीं देख पाएंगे।
- जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
कैबिनेट के कामकाज पर असर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के चलते केजरीवाल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही कैबिनेट विस्तार कर सकेंगे। कैबिनेट में एक पद खाली है, जिसे पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद भरा जाना था। आप की लीगल टीम का कहना है कि इन शर्तों पर स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट से फिर से अपील करनी पड़ सकती है।
मनीष सिसोदिया का बयान आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी संकेत दिया है कि पार्टी इन शर्तों के खिलाफ अदालत का रुख कर सकती है। उनका कहना है कि ऐसी शर्तें अदालत में टिक नहीं पाएंगी।
केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। कुल मिलाकर, केजरीवाल ने जेल में 156 दिन बिताए।
कथित शराब घोटाले में चार बड़े नेताओं को जमानत
- अरविंद केजरीवाल: केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को जमानत दी गई।
- मनीष सिसोदिया: सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह अब जमानत पर बाहर हैं।
- संजय सिंह: आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
- के. कविता: बीआरएस नेता के. कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत मिल गई है।
घटनाक्रम
- नवंबर 2021: नई शराब नीति लागू की गई।
- जुलाई 2022: उपराज्यपाल ने नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
- अगस्त 2022: सीबीआई और ईडी ने मामले दर्ज किए।
- सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ली।
- मार्च 2024: केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया।
अंतिम निष्कर्ष अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम करने पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के चलते, केजरीवाल का कामकाज सीमित रहेगा और पार्टी को इस पर कोर्ट से स्पष्टीकरण लेना पड़ सकता है।