रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी।
झारखण्ड न्यूज़ : रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें नई सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी गई।
शुक्रवार को अदालत ने उन्हें पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ईडी ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा, ”हमने कहा कि अब मामला सामने आ गया है और ईडी का उद्देश्य कोई जांच करना नहीं बल्कि नई सरकार के गठन में बाधा डालना या सरकार को गिराना है। जब वह जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो विधानसभा की कार्यवाही पर आपत्ति जताने का उनका कोई काम नहीं है। इसलिए, अदालत ने हमारी याचिका स्वीकार कर ली है और हमारी याचिका को अनुमति दे दी गई है।