ज्ञानव्यापी केस: मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का झटका, सभी याचिकाओं को किया रद्द

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा दायर पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि ज्ञानवापी विवाद में मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमा “राष्ट्रीय महत्व” का है और “देश के दो प्रमुख समुदायों” को प्रभावित करता है। इसने ट्रायल कोर्ट को “मामले में तेजी से आगे बढ़ने और छह महीने के भीतर कार्यवाही समाप्त करने” का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मंगलवार सुबह पारित अपने आदेश में कहा, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वादी द्वारा दायर वर्तमान मुकदमा, 1991 का मुकदमा संख्या 610, 1991 के अधिनियम (पूजा स्थल अधिनियम) की धारा 4 के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है, और वाद को सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है।”

अदालत ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम “धार्मिक चरित्र” को परिभाषित नहीं करता है, और अधिनियम के तहत केवल “रूपांतरण” और “पूजा स्थल” को परिभाषित किया गया है।अदालत ने कहा,” विवादित स्थान का धार्मिक चरित्र क्या होगा, इस पर मुक़दमे के पक्षकारों द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद ही सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, क्योंकि पूरे ज्ञानवापी परिसर में केवल आंशिक और आंशिक राहत का दावा किया गया है, जिसमें निपटान भूखंड संख्या 9130, 9131 और 9132 शामिल हैं।”

ज्ञानवापी मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया था कि 1991 में दायर मूल मुकदमा (स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति और अन्य बनाम अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद और अन्य) सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि इसे पूजा अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने अदालत को मूल मुक़दमे की सुनवाई छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश देते हुए कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि निचली अदालत किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं देगी। यदि स्थगन दिया गया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

अदालत ने कहा कि “या तो ज्ञानवापी परिसर में हिंदू धार्मिक चरित्र है या मुस्लिम धार्मिक चरित्र” और “एक ही समय में इसका दोहरा चरित्र नहीं हो सकता”।

न्यायाधीश ने कहा,“न्यायालय को पक्षों की दलीलों और दलीलों के समर्थन में दिए गए सबूतों पर विचार करते हुए धार्मिक चरित्र का पता लगाना होगा। कानून के प्रारंभिक मुद्दे की रूपरेखा के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। अधिनियम केवल पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है, लेकिन यह 15.08.1947 को मौजूद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए किसी प्रक्रिया को परिभाषित या निर्धारित नहीं करता है।”

अदालत ने मुकदमे की लंबी अवधि तक लंबित रहने पर भी ध्यान दिया और कहा, “1991 के मूल मुकदमा संख्या 610 को दाखिल करने के बाद से 32 साल से अधिक समय बीत चुका है, और प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद केवल मुद्दे तय किए गए हैं। 13.10.1998 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही लगभग 25 वर्षों तक लंबित रही।

अदालत ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मामलों की सुनवाई कर रही वाराणसी अदालत जरूरत पड़ने पर साइट के और सर्वेक्षण का आदेश दे सकती है। “चूंकि एएसआई द्वारा 2022 के मूल सूट नंबर 18 में पहले से ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि एएसआई 1991 के सूट नंबर 610 में एक ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि यह पाया जाता है कि आगे सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जो एएसआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण में छोड़ दिए गए हैं, निचली अदालत दिनांक 08.4.2021 के आदेश के मद्देनजर आगे सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी।”

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