Delhi: केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और सीबीआई द्वारा आबकारी नीति मामले में की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है और वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था।

जमानत के समर्थन में दी गईं दलीलें

सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उन्हें अंतरिम जमानत देते समय कहा था कि केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने पहले भी उन्हें जमानत पर रिहा किया है।

सिंघवी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल को जमानत दी थी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए खतरा नहीं हैं। इसके बावजूद, सीबीआई ने पिछले दो सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन 26 जून को अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि “इंश्योरेंस गिरफ्तारी” की तरह थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा मांगा था और केजरीवाल को दो दिनों में जवाब देने को कहा था।

केजरीवाल की दो याचिकाएं

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, और दूसरी याचिका में जमानत की मांग की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी की थी जमानत याचिका खारिज

5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए सीबीआई की दलील को मान्यता दी थी। सीबीआई का कहना था कि जमानत मिलने पर केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जब वे आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज जांच के सिलसिले में जेल में बंद थे।

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