मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ। केजरीवाल ने इसे अपनी गलती माना और माफी पर विचार किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है। यह फैसला मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समनों को बरकरार रखने के बारे में था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस आर महादेवन की तीन जजों की बेंच इस याचिका पर विचार करेगी। इस याचिका में केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गलती से यह वीडियो साझा किया था, जो कथित रूप से मानहानिकारक था।
शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहेंगे। इससे पहले, 26 फरवरी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने गलती से भाजपा आईटी प्रकोष्ठ से जुड़े एक कथित मानहानिकारक वीडियो को साझा किया था।
शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ या ‘इंस्टाग्राम’ पर माफीनामा जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह अगले आदेश तक केजरीवाल के खिलाफ चल रहे इस मानहानि मामले की सुनवाई न करे।