छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्यों?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सुमीर सोढ़ी ने कहा कि ईडी राज्य के अधिकारियों को परेशान कर रही है।

छत्तीसगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच पर रोक लगा दी। साथ ही पीठ ने यश टुटेजा समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। राज्य सरकार ने दावा किया था कि उत्पाद विभाग के 52 अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, ईडी को इस मामले में अपने हाथ पूरी तरह रोक लेनी चाहिए। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सुमीर सोढ़ी ने कहा, ईडी राज्य के अधिकारियों को परेशान कर रही थी। अधिकारियों को अब अपनी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए नोटिस मिला था ताकि उसे कुर्क किया जा सके। ईडी इस मामले में चौंकाने वाले तरीके से आगे बढ़ रही थी। अप्रैल में छत्तीसगढ़ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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