उत्तराखंड में भू-कानून का बड़ा धमाका: बाहरी लोगों की जमीनें जब्त, निवेशकों को बड़ी राहत!

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नया वृहद भू-कानून लाने की घोषणा की है। इस कानून के तहत 250 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय और 12.50 एकड़ से अधिक अन्य भूमि के नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीनें जब्त होंगी।

उत्तराखंड में आएगा नया भू-कानून: मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान

उत्तराखंड में भूमि कानूनों को लेकर लगातार उठ रही मांगों के बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले साल बजट सत्र में वृहद भू-कानून का प्रस्ताव लाएगी। इस नए कानून के अंतर्गत 250 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय और 12.50 एकड़ से अधिक अन्य भूमि के नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीन की जांच की जाएगी और उसे सरकार में निहित कर दिया जाएगा।

नियमों का सख्ती से पालन

शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार भू-कानून और मूल निवास के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भू-कानून लाया जाएगा, जो उत्तराखंड के नागरिकों के हित में होगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बाहरी राज्य के व्यक्ति 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नियमों को तोड़ते हुए परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर भूमि खरीद रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी और दोषियों की जमीन राज्य सरकार में निहित की जाएगी।

पर्यटन और उद्योग के नाम पर खरीदी गई भूमि पर कार्रवाई

धामी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पर्यटन, उद्योग या शिक्षा के नाम पर भूमि खरीदी है, लेकिन उसे इन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनकी भूमि भी सरकार में निहित कर दी जाएगी। 2018 में हुए भूमि कानूनों के संशोधन का सकारात्मक असर नहीं दिखाई दिया है, इसलिए अब 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें हटाया जाएगा।

निवेशकों के लिए राहत

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उन निवेशकों के हितों की रक्षा करेगी, जिन्होंने पर्यटन, शिक्षा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में निवेश किया है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। ऐसे निवेशकों के लिए राज्य में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाए। इसके लिए गठित समिति इस मुद्दे पर गहराई से अध्ययन कर रही है, और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि UCC कब लागू की जाएगी।

मेरी राय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उठाया गया यह कदम उत्तराखंड की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। भू-कानून से राज्य में अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगेगा और बाहरी लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा और राज्य की भूमि व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि निवेशकों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

समान नागरिक संहिता (UCC) का राज्य में लागू होना एक बड़ा कदम हो सकता है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और अधिकारों की सुनिश्चितता करेगा। कुल मिलाकर, यह सरकार के दृढ़ संकल्प और विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।

 

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