मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सर्वे को मिली मंजूरी

Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका में धारित सभी मुकदमों को सुनने के लिए पहले सुनवाई करने का निर्णय लिया है और इसके बाद विवादित मुद्दों पर निर्णय करने का आदेश दिया है। इस याचिका की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर 2023 को तारीख निर्धारित की गई है। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे में दाखिल की गई थी।

7या‍च‍िकाकर्ताओं ने दायर की थी याचिका
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पूर्व 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में यह याच‍िका, भगवान श्री कृष्ण विराजमान समेत 7 अन्य या‍च‍िकाकर्ताओं में वकील हरिशंकर जैन, वकील विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन समेत अन्‍य ने दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए मथुरा के विवादित परिसर के कोर्ट कमिश्नर को सर्वेक्षण के लिए भेजने की भी मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेष निर्देश के साथ एक आयोग गठित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
क्या है मामला
बता दें कि दायर याच‍िका में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है. कई बार ऐसे बहुत से संकेत मिले है क‍ि शाही ईदगाह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है. इस मामले में हाईकोर्ट में पेश वकील व‍िष्‍णु शंकर जैन की याच‍िका में यह कहा गया है क‍ि मस्‍जिद में एक कमल के आकार का स्‍तंभ है जोक‍ि ह‍िन्‍दुओं के मंद‍िर में होता है. इतना ही नहीं इसमें एक शेषनाग की छव‍ि भी उसमें है जो ह‍िंदू देवी-देवाताओं का प्रत‍ीक है.

मथुरा के विवादित परिसर के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मई में सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इसके बाद से हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी और अब सर्वेक्षण के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं।

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