उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, 105 पद सीधी भर्ती तो 211 पद पदोन्नति से भरे जाएं

वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है।

उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा भर्ती मामले में सुनवाई के बाद, 316 पदों में से 105 पदों को सीधी भर्ती और 211 को पदोन्नति से भरने के आदेश राज्य सरकार को दिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद, वन आरक्षियों को वन दरोगा बनने का एवं सीधी भर्ती से नियुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो गया।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना चाहती है।

इससे वन आरक्षियों की पदोन्नति का अवसर समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे। सरकार ने वर्ष 2018 में नियमावली में संशोधन करके इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

इससे पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होने लगा। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व से काम कर रहे कर्मचारियों को भी वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए।

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