कफ़ सिरप बनाने वाली 84 कंपनियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने दी जांच के आदेश

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार के तरफ से कफ सिरप बनाने वाली 108 कंपनियों में से 84 कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। जिसमें से 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। जबकि चार कंपनियों के उत्पादन रोकने को कहा गया है। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन के आरोप में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष सेल शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

आपकी ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक कंपनी में बनाई गई कफ सिरप पीने के बाद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी। नोएडा पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को उन्होंने कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इन कर्मचारियों ने कंपनी में नकली दवाइयां बनाकर सप्लाई की थी। और वहीं दूसरी और कंपनी के दो डायरेक्टर अभी तक फरार है।

महाराष्ट्र सरकार के इतने बड़े फैसले के पीछे का एक कारण गांबिया में भारतीय कफ सिरप पीने के बाद हुए 66 बच्चों की मौत भी कारण है। लेकिन साथ ही कहा गया है कि उस कंपनी मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रही कंपनियां हरियाणा में स्थित है। और महाराष्ट्र में उनका कोई भी उत्पादन इकाई नहीं था।

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