दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से 14 फरवरी को अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से मिली सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग की गई है।
सत्येंद्र जैन 3 साल पहले हुए थे गिरफ्तार
आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार भी किया गया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे। जैन फिलहाल जमानत पर बाहर है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त 2017 में सीबीआई ने जैन और कुछ दूसरे आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि उनकी संपत्ति में 217 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।