भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को 14 साल की सज़ा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि करप्शन मामले में सजा सुनाई गई है। इस मामसे में इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया। यहां इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। इमरान और उनकी पत्नी के अलावा 6 अन्य पर भी आरोप लगाए गए थे इनमें से अधिकतर आरोपी देश से बाहर हैं वहीं कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा पर 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इमरान खान पर क्या आरोप हैं?

अल-कादिर ट्र्स्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के इतिहास में वित्तीय गलत कामों से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक है। इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी मालिक के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। ये फैसला तीन बार टल चुका था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने 2023 में खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें उनपर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। आपको बतादें कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा अन्य आरोपी देश से बाहर हैं जिससे मुकदमा केवल खान और बीबी पर चलाया गया।

इमरान और अल-कादिर ट्रस्ट

अल-कादिर ट्र्स्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक है जिसमें 50 बिलियन पाकिस्तानी करेंसी का गलत इस्तेमा करने का आरोप है ये पैसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को लौटाई गई थी। लेकिन कथित तौर पर इसे एक प्रॉपर्टी डीलर के निजी लाभ के लिए जारी किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल झलेम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण में किया गया जिसे बुशरा बीबी और इमरान खान ने मिलकर बनाया था।

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