ताहिर हुसैन की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई है। ताहिर को जमानत पर 21 जनवरी को सुनवाई होगी। ताहिर को AIMIM ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर के वकील के अनुरोध पर ही सुनवाई एक दिन के लिए टाली है।

ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो- SC

ताहिर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में लगा। ताहिर हुसैन पर लगे गंभीर आरोपों पर जस्टिस मिथल ने कहा कि इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। इसपर ताहिर के वकील ने कहा कि यह केस जमानत स्वीकर किए जाने के लिहाज से उचित है। चुनाव आयोग ने नामांकन स्वीकार किया है। प्रचार की अनुमति भी मिलनी चाहिए। अब इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

ताहिर को AIMIM ने टिकट दिया

2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुस्तफबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। ताहिर ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की है। ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी हैं ताहिर हुसैन। उनपर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *