आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने सज़ा का ऐलान कर दिया है। कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दोषी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है इसलिए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार नाखुश
पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने जज की तरफ से 50 हजार रुपये के मुआवजे की राशि लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए थी। जज के सामने ही पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई। जज साहब ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है आपके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला है।
कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ ?
सोमवार को कोर्ट में पेशी के वक्त संजय रॉय जज के सामने खूब गिड़गिड़ाया और खुद को बेकसूर बताने लगा। उसकी मां की तरफ से भी कोर्ट रूम में जज से रहम की गुहार लगाई गई थी। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले को पहले 2:45 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।