बिहार: बिहार में जहीरीली शराब पीने से मौत मामले में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी I
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 से अब तक जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को ये सहायता राशि दी जाएगी और ये राशि सीएम रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी, लेकिन मारे गए लोगों के परिजनों को ये कहना होगा कि लोगों ने गलती से शराब पी थी, जिसकी वजह से उनकी जान गई I नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, लेकिन उनके परिवारों का उन्हें ध्यान है, दुख की बात है कि इतने प्रयास के बावजूद लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, जिससे लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उनके परिवार के लोगों का भी उन्हें ध्यान है I
आपको बता दें कि बिहार में 2016 में शराबबंदी को लागू किया गया था I इस दौरान सीएम नीतीश ने यूपी में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में मौत पर कहा कि घटना अपने आप में दुःखद है I पुलिस की सुरक्षा के घेरे में इलाज कराने आए किसी भी आदमी कोई कैसे गोली मार सकता है, बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो क्या उसे गोली मार दीजिएगा, सजा देने के लिए कोर्ट बना है I इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेने चाहिए, ऐसे मार देना दुःखद है, सरकार को सोचना चाहिए कि जो जेल में जाएगा उसे मार दिया जाएगा क्या? अपराधी को कानूनी रूप से सजा दी जाती है I